नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के चारधाम यात्रा प्रभावित क्षेत्र को शराब मुक्त करने ओर सुरक्षित यात्रा को सक्षम बनाने के लिऐ शराबबन्दी का आदेश दिया था।
लेकिन राज्य सरकार ने राजस्व 33 करोड़ के घाटे का हवाला देकर उच्च न्यायालय के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट मे चुनेती दी आज सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिस आदेश मे उच्च न्यायालय द्वारा चार धाम यात्रा प्रभावित क्षेत्र मे शराब पर रोक लगा दी गई थी
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि शराब की दुकाने नेशनल हाइवे ओर स्टेट हाईवे से 500 मीटर दूर होनी चाहिऐ।
शराब की दुकाने बन्द होने की स्थिति मे शराब की कलाबाजारी हो सकती है जिससे ना सिर्फ सरकार नुकसान मे रहैगी बल्कि इससे कई यात्री भी प्रभावित होगें।
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